कोर्ट का आदेश- किसी भी मामले में 17 मई तक नहीं होगी इमरान की गिरफ्तारी
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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को जमानत दे दी है। उन्हें 17 मई तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस बीच, प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कैबिनेट की बैठक में आपातकाल लगाने की संभावना पर चर्चा की, लेकिन कहा कि सोमवार के बाद फैसला किया जाएगा। अदालत में इमरान की पेशी का पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश ने गर्मजोशी से स्वागत किया।