इमरान खान अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर, सिफर मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ी
Image Credit: twitter
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना मामले में राहत दे चुका है, लेकिन रिहाई के आदेश के बाद भी इमरान खान जेल में रहेंगे. पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सिफर मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि 13 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान सलाखों के पीछे रहेंगे. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व पीएम की सिफर मामले में इमरान खान को जेल में रहना होगा.