पीड़िता की "जान बख्शने" के लिए हाई कोर्ट ने कम की रेप के दोषी की सजा
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हैरान करने वाला फैसला सुनाते हुए चार साल की बच्ची से रेप करने वाले शख्स की सजा को सिर्फ इसलिए कम कर दिया क्योंकि उसने "दलायुता" दिखाते हुए बच्ची की हत्या नहीं की थी। कोर्ट ने उसकी सजा को उम्रकैद से घटाकर 20 साल का कठोर कारावास कर दिया है। राज्य सरकार ने दोषी की सजा घटाने का विरोध किया था, हालांकि कोर्ट ने उसकी राय को नहीं माना।