ज्ञानवापी मामला: कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा, SC ने सभी पक्षों से 3 हफ्ते में मांगा हलफनामा
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ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्ते में हलफनामा मांगा। इधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे कराने की मांग पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगी। वहीं, शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला कोर्ट 5 दिसंबर को बैठेगी।