बिलकिस बानो गैंगरेप केस: गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
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बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी गोधरा जेल से रिहा हुए। गुजरात सरकार ने अपनी रिमिशन नीति के तहत इनकी रिहाई मंजूर की। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि सरकार ने जेल में 14 साल की सजा पूरी करने के बाद दोषियों को छूट दी थी और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था। मामले में आज फिर सुनवाई होगी।