गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, जानें किस मामले में दोषी करार
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उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एक कोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों से हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के 36 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। सांसद-विधायक कोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अंसारी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 120B (आपराधिक साजिश) और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया गया है।