उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर मिलेगी 10 साल सजा
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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में धर्म परिवर्तन कानून में सख्त बदलाव हुए। जबरन धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में रखा गया। इसके तहत अपराधी को 10 साल की जेल होगी। बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन और 'लव जिहाद' पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बैठक में कुल 26 रिजॉल्यूशन पास किए गए। यह भी तय किया गया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा।