दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी: दुष्कर्म जघन्य अपराध है, समझौते के आधार पर खत्म नहीं कर सकते केस
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हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि दुष्कर्म समाज के खिलाफ एक अपराध है और आरोपों को सामान्य तरीके से नहीं लिया जा सकता है। साथ ही, कहा कि समझौते के आधार पर इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पीड़िता से मिली ‘एनओसी’ के बावजूद दुष्कर्म मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग खारिज कर दी।