मानहानि केस में आरएसएस नेता को कोर्ट ने दिया आदेश, राहुल को चुकाएं 1000 रुपए का जुर्माना
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कोर्ट ने मानहानि मामले में आरएसएस नेता राजेश कुंटे को स्थगन आवेदन पेश करने के बाद आदेश दिया कि वो राहुल गांधी को 1,000 रुपए का जुर्माना चुकाएं। उन्हें 10 मई को सुनवाई की अगली तारीख पर सबूत और गवाह पेश करने का आदेश दिया गया। राहुल गांधी ने 2014 में भाषण में महात्मा गांधी की मृत्यु के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद भिवंडी अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था।