कोर्ट ने माना- साजिश के तहत करवाई गई थी जहांगीरपुरी हिंसा
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जहांगीरपुरी हिंसा मामले में रोहिणी अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया यह साजिश थी। आरोपियों के खिलाफ साजिश, हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने पुलिस के आरोप-पत्र पर संज्ञान लेकर सभी आरोपियों को 6 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है। मामला इस वर्ष 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर एक जुलूस के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है।