आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, कहा- देशद्रोह कानून जरूरी, सजा बढ़ाने का प्रावधान लाया जाए
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152 साल पुराने देशद्रोह कानून को लेकर लॉ कमीशन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि देशद्रोह कानून को बनाए रखना चाहिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को 2022 में स्थगित करते हुए कहा था कि जब तक आईपीसी की धारा 124ए का री-एग्जामिन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, तब तक देशद्रोह कानून के तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा।