अग्निपथ योजना को चुनौती, कोर्ट ने कहा- योजना स्वैच्छिक है, जिन्हें दिक्कत है वो न शामिल हों
Image Credit: Shortpedia
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उनके किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है और कहा कि यह स्वैच्छिक है, जिन लोगों को इससे कोई समस्या है, उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती के लिए अग्निपथ योजना थलसेना, नौसेना और वायुसेना के विशेषज्ञों की ओर से बनाई गई है और न्यायाधीश सैन्य विशेषज्ञ नहीं हैं।