बिहार सरकार को बड़ा झटका, पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने वाला कानून रद्द किया
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बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आरक्षण को बढ़ाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया था। अब कोर्ट ने ये पूरा कानून ही रद्द कर दिया है।