2017 के 'आजादी कूच' मामले में जिग्नेश मेवाणी को जमानत, गुजरात से बाहर जाने पर रोक
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विधायक जिग्नेश मेवाणी के गुजरात से बाहर जाने पर रोक लगी। मेहसाणा सेशन कोर्ट ने कहा कि इजाजत के बिना मेवाणी राज्य के बाहर नहीं जा सकेंगे। 2017 के 'आजादी कूच' मामले में जिग्नेश मेवाणी को ये जमानत मिली। उन्होंने 3 जून को जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अन्य आरोपियों में राकांपा नेता रेशमा पटेल और राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के समन्वयक सुबोध परमार शामिल हैं।