राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज
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मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी श्रीहरन और रविचंद्रन की रिहाई की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके पास सर्वोच्च न्यायालय जैसी शक्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि दोनों की रिहाई राज्यपाल की रजामंदी के बिना नहीं हो सकती है। दोनों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी हैं। बेंच ने नलिनी ओर रविचंद्रन की ओर से दी गईं दो रिट याचिकाएं खारिज कर दी हैं।