हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की आजम खान की याचिका
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हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका के इंफ्रुक्ट्यूअस यानी औचित्य हीन हो जाने की वजह से किया इसे खारिज किया है। यह मामला 2019 से जुड़ा है। आजम खान ने हेट स्पीच मामले में चल रहे ट्रायल को रोकने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।