EWS का 10% कोटा लागू रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने लगाई मुहर
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सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा। उच्च जाति के गरीब वर्ग के लिए 10% कोटा लागू रहेगा। पांच जजों की पीठ ने 3-2 से फैसला दिया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सहमति जताई। वहीं सीजेआई जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस रवींद्र भट ने असहमति जाहिर की।