महिला कर्मचारियों को रात में काम करने के लिए नहीं किया जा सकेगा मजबूर
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कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैक्ट्री और मिलों के लिए नए नियम जारी किए हैं।अब इन जगहों पर महिलाओं कर्मचारियों को शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए मजूबर नहीं किया जा सकेगा और इसके लिए महिला कर्मचारियों की सहमति लेनी होगी। अगर महिला कर्मचारी सहमति दे भी देती हैं तो फैक्ट्री को उन्हें मुफ्त यातायात और खाना प्रदान करना होगा।