दो महिलाओं को 128 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया, मद्रास HC ने दिया 5 लाख रुपये का मुआवजा
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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य को दो महिलाओं को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जिन्हें अनधिकृत रूप से चार महीने से अधिक समय तक अवैध हिरासत में रखा गया था. न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति एडी जगदीश चंडीरा की खंडपीठ ने कहा ""मामले में घटनाओं का क्रम किसी भी संदेह से परे प्रकट करता है कि यह नौकरशाही सुस्ती और नींद का एक उत्कृष्ट मामला है."