सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को माना प्रोफेशन, कहा- सेक्स वर्कर्स के काम में बेवजह दखल न दें
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हालिया सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को प्रोफेशन मानते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि वे सेक्स वर्कर्स के काम में बेवजह दखल न दें। कोर्ट के मुताबिक, अपनी मर्जी से प्रॉस्टिट्यूट बनना गलत नहीं है, सिर्फ वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर्स का यौन उत्पीड़न न हो, उसे भी एक आम महिला की तरह सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए।