दो दशक से अलग रहकर भी तलाक न देने वाली पत्नी को कोर्ट ने बताया क्रूर, तलाक की याचिका मंजूर
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दो दशक से अलग रहने के बावजूद आपसी सहमति से तलाक न लेने के पत्नी के निर्णय को पति के प्रति क्रूरता मानते हुए तलाक के आदेश को मंजूरी दी। दरअसल, पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उसका विवाह 1990 में नारनौल में हुआ था और विवाह के बाद से ही पत्नी का व्यवहार याची के प्रति सही नहीं था।