सुप्रीम फैसला: अबॉर्शन करा सकती है 24 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अनमैरिड महिला
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सुप्रीम कोर्ट ने हालिया एक आदेश में कहा है कि 24 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अनमैरिड महिला अबॉर्शन करा सकती है। कोर्ट ने कहा कि महिला शादीशुदा नहीं है केवल इस वजह से उसे अबॉर्शन कराने से नहीं रोका जा सकता। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जुलाई को एक मामले की सुनवाई करते हुए अबॉर्शन पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने तब बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली थी।