राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- 124ए के तहत जेल में बंद लोग जमानत के लिए कोर्ट में जाएं
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सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार तक 124ए के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। केंद्र इस बाबत राज्यों को निर्देशिका जारी करेगा। कोर्ट ने कहा कि जो लंबित मामले हैं उन पर यथास्थिति बनी रहे और जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं, वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं।