संदेह के आधार पर नहीं ठहराया जा सकता दोषी, हत्या के मामले में एक व्यक्ति बरी
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि संदेह के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकते। इस दौरान कोर्ट ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी किया। कोर्ट के मुताबिक, एक आरोपी तब तक निर्दोष है, जब तक कि वह दोषी साबित नहीं होता।