SC ने खारिज की याचिका, 2030 तक जेल में ही रहेगा अबू सलेम
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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बम धमाकों 1993 के आरोपी गैंगस्टर अबू सलेम की उस याचिका पर को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने उसे सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि प्रत्यर्पण संधि कोर्ट पर लागू नहीं होती। इसलिए जो भी सजा होगी। वह कोर्ट तय करेगी। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अबू सलेम साल 2030 से पहले रिहा नहीं होगा।