SC ने मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस 7 गुना करने वाले आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाई
Image Credit: Shortpedia
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस 7 गुना करने वाले आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता नारायण मेडिकल कॉलेज और आंध्र प्रदेश सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने का पैसा 6 हफ्तों में जमा करना होगा। 2007 में हाईकोर्ट ने फीस बढ़ाने के फैसले पर रोक लगाई थी। SC ने कहा कि हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगाकर गलती नहीं की।