SC ने 28 हफ्ते की रेप विक्टिम को अबॉर्शन की इजाजत, गुजरात HC का फैसला पलटा
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रेग्नेंट रेप विक्टिम को 28 हफ्ते की अवस्था में अबॉर्शन की अनुमति दी। पहले हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या महिला बच्चे को जन्म देकर उसे सरकार को सौंपना चाहती है। हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना बोलीं, जब केस सुप्रीम कोर्ट में है तो आप कैसे फैसला सुना सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट में क्या हो रहा है?