SC की टिप्पणी- आरबीआई को बैंक लॉकर सेवा के संबंध में नियमन करना चाहिए
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हालिया सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि लॉकर मामले में बैंक अपने ग्राहकों के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आरबीआई को बैंक लॉकर सेवा के संबंध में नियमन करना चाहिए। लोग अपनी चल संपत्तियों को घरों में रखने में संकोच करते हैं। जरूरी है कि आरबीआई समग्र निर्देश जारी कर कहे कि बैंक, लॉकर सुविधा और सेफ डिपॉजिट फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए कदम उठाए।