सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में संशोधन करेगी पंजाब सरकार
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पंजाब सरकार सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में एक नया क्लॉज जोड़ेगी। श्री हरमंदिर साहिब से गुरबाणी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त किया जाएगा। इसके लिए किसी निविदा की जरूरत नहीं होगी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि आज कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। 20 जून को विधानसभा में प्रस्ताव पेश होगा। वहीं, इस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने गहरी आपत्ति जताई।