वंश बढ़ाने के लिए गैंगरेप के दोषी को पैरोल, पत्नी ने दाखिल की थी याचिका
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राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को 15 दिन के पैरोल पर रिहा किया है। उसे वंश बढ़ाने के लिए यह छूट मिली है। दोषी की पत्नी ने वंश बढ़ाने के अधिकार को लेकर याचिका दाखिल की थी। राजस्थान में यह पहला मामला है, जिसमें रेप के किसी दोषी को पैरोल मिली है। हाईकोर्ट ने पत्नी के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया।