अविवाहित मां के बच्चे के डॉक्यूमेंट में लिखा जाए केवल उसकी मां का नाम: केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी
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केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अविवाहित महिला के बच्चे के दस्तावेज में उसके पिता का नाम लिखना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के डॉक्यूमेंट में सिर्फ मां का नाम लिखने के निर्देश दिए। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि अविवाहित मां का बच्चा भी देश का नागरिक है। हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कोई 'कर्ण' न हों, जो अपने माता-पिता को न जानने के लिए अपमान झेले।