अब सुनवाई के दौरान मेमोरी कार्ड भी सबूत के तौर पर होगा मान्य
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केरल हाईकोर्ट के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि अब आपराधिक मामलों की सुनवाई के दौरान मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव सबूत के तौर पर मान्य होंगे। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने चलती ट्रेन में एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी दिलीप की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें आरोपी ने अपने खिलाफ प्रयोग हुए मेमोरी कार्ड की मांग की थी।