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कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा

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Content Team
Image Credit: Twitter

अगर किसी कंपनी में कार्यरत महिलाकर्मी गर्भवती है एवं अगर गर्भावस्था के कारण उसे नौकरी से निकाला जा रहा हैं तो ध्यान दे, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, के तहत कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है. कोई भी महिला अगर किसी संस्थान में 12 महीनों में, डिलिवरी डेट से पहले से 80 दिन से ज्यादा काम कर चुकी है, तो वह मेटरनिटी लीव पाने की हकदार होती है.


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