ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिषद में एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है। मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने यह फैसला सुनाया है। निर्णय भोजनावकाश के बाद सुनाए जाने की बात थी लेकिन पहले ही सुना दिया गया।