सुसाइड नोट में नाम होना किसी को दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किसी व्यक्ति के आत्महत्या करने के मामले में किसी को दोषी ठहराने में सुसाइड नोट के आधार पर दोषी ठहराने को उचित नहींं माना। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम सुसाइड नोट में लिखे होने के आधार पर उसे दोषी नहींं ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की लिखाई और अभियोजन पक्ष द्वारा दृढ़ता से जांच जरूरी है।