नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और गर्भवती करने के दोषी को तीन बार उम्रकैद की सजा
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केरल की एक अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ कई दुष्कर्म करने और गर्भवती करने के दोषी व्यक्ति को हाल ही में तीन उम्रकैद के बराबर कारावास की सजा सुनाई है। मल्लापुरम जिले के मंजेरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राजेश के. ने भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत व्यक्ति को दुष्कर्म, गंभीर यौन उत्पीड़न और यौन हमले के साथ-साथ पीड़िता को डराने-धमकाने का दोषी ठहराया है।