कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड: आरोपी शुभम को बालिग मानकर नए सिरे से चलेगा मुकदमा
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जम्मू-कश्मीर के कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के आरोपी शुभम सांगरा पर नए सिरे से मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुभम को नाबालिग करार देने के निचली अदालत और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए उसे वयस्क माना। कोर्ट ने कहा, तथ्यों एवं मेडिकल सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि शुभम वारदात के समय नाबालिग नहीं था। वह 18 साल की उम्र पूरी कर चुका था।