कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज की गैंगस्टर रवि पुजारी की जमानत याचिका
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कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने गैंगस्टर रवि पुजारी उर्फ रविप्रकाश की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मुकदमे में देरी के लिए सरकारी वकील को जिम्मेदार ठहराया। सरकारी अभियोजक गवाहों से जिरह करने में विफल रहे, जबकि ट्रायल कोर्ट ने बहुत पहले ही आरोप तय कर दिए थे। न्यायाधीश ने कहा, सरकारी अभियोजक द्वारा गवाहों को बुलाया जाना चाहिए और अदालत के सामने लाया जाना चाहिए।