इसरो जासूसी मामला: हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत पर सीबीआई से जवाब मांगा
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इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। पहले हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत दी थी, जिसे 2 दिसंबर को SC ने खारिज किया। SC ने केरल हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह में आरोपियों की अग्रिम जमानत पर फिर विचार करे। मामले में इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायणन पर भ्रष्टाचार और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था।