दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: सहमति से सेक्स के पहले पार्टनर का आधार या पैन देखना अनिवार्य नहीं
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सहमति से सेक्स के पहले पार्टनर का आधार या पैन देखना अनिवार्य नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दस्तावेज़ों में तीन अलग-अलग जन्मतिथि वाली कथित नाबालिग पार्टनर से रेप के आरोपी को ज़मानत देते हुए कहाॉ, "सहमति से सेक्स से पहले पार्टनर का आधार या पैन देखना या स्कूल रिकॉर्ड से उसकी जन्मतिथि को वेरिफाई करना अनिवार्य नहीं है।" दरअसल, आधार में लड़की की जन्मतिथि 1998, जबकि पैन में 2004 है।