SC की अहम टिप्पणी: लू से मौत एक्सीडेंटल डेथ नहीं, बीमा का क्लेम नहीं दे सकते
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एक्सीडेंटल डेथ मामलों में बीमा क्लेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। बिहार में चुनाव डयूटी में एक कांस्टेबल की लू लगने से हुई मौत के मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी बीमित व्यक्ति की मौत लू लगने से हुई तो यह एक्सीडेंटल डेथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के बीमा कंपनी को पत्नी को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश को रद्द किया।