मृतक कर्मी की विधवा दोबारा शादी करे तो मृतक के माता-पिता को मिले फैमिली पेंशन- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मृतक कर्मी की विधवा दोबारा शादी कर लेती है तो उस स्थिति में मृतक के माता-पिता को फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता का बेटा, जो पंजाब पुलिस में कार्यरत था, 2006 में उसकी मौत हो गई। जिस बहू को फैमिली पेंशन मिलती थी, 2008 में उसकी दूसरी शादी हो गई। इस स्थिति में फैमिली पेंशन समाप्त कर दी गई। याचिकाकर्ता इसीलिए हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे।