निशक्त संतान की आय कम तो जीवन भर पेंशन देगी यूपी सरकार
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दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की निशक्त संतान को आजीवन पारिवारिक पेंशन मिलेगी। यदि निशक्त संतान की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन व उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है तो उसे यह लाभ मिलेगा। वहीं, वित्तीय लाभ इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से देय होगा और सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए कोई बकाया स्वीकृत नहीं होगा।