घुमंतुओं को जमीन का मालिकाना हक देगी हरियाणा सरकार
Image Credit: Shortpedia
हरियाणा सरकार 20 साल से जमीन पर काबिज घुमंतू जाति के लोगों को मालिकाना हक देगी। जिस जमीन पर घुमंतू जाति के लोगों को रहते हुए 20 साल हो चुके हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद है, तो सरकार वह जमीन उनके नाम करेगी। इसके लिए शर्त ये है कि जमीन 200 गज से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कुछ भुगतान लिया जाएगा।