सीसीआई ने दिए आदेश, भारत में गूगल की शुरू होगी जांच
Image Credit: Shortpedia
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। गूगल पर आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड बेस्ड टेलिविजन मार्केट में गलत तरीके से कारोबार किया। इससे एंट्री ट्रस्ट कानून का उल्लंघन हुआ है। 22 जून को CCI ने अपने आदेश में गूगल को भारतीय एंट्री ट्रस्ट रेगुलेशन का दोषी पाया और डायरेक्टर जनरल को इस मामले को जांच के आदेश दिए।