गुवाहाटी हाईकोर्ट ने महिला जज को 'भस्मासुर' कहने वाले वकील को ठहराया दोषी
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गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक वकील को एक न्यायिक अधिकारी के आभूषणों पर टिप्पणी करने और भस्मासुर नामक राक्षस से उसकी तुलना करके उसे नीचा दिखाने के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराणा और न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ ने स्वत: मामले का संज्ञान लेकर वकील उत्पल गोस्वामी को 9 मार्च को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। अदालत सजा पर 20 मार्च को सुनवाई करेगी।