मिजोरम में लगा 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन, 10 मई से होगा लागू
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मिजोरम में लॉकडाउन के दौरान इंटर स्टेट बॉर्डर खुले रहेंगे। बाहर से आने वालों के लिए राज्य में आने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही 10 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा लॉकडाउन में धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, पार्क, पिकनिक स्पॉट, थिएटर, जिम, कम्युनिटी सेंटर, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल और सभीतरह के सामाजिक आयोजनों पर पूरी तरह पाबंदी लगी रहेगी।