चालू वित्त वर्ष में ही सैटल होंगे FTC के क्लेम, टैक्सपेयर्स को मिली राहत
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CBDT ने FTC मामले में टैक्सपेयर्स को दी। इसके तहत नियमों में बदलाव किया गया। पहले जो नियम थे उनके मुताबिक, FTC क्लेम के लिए ड्यू डेट के पहले इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी था। अब बदलाव के तहत करंट फाइनेंशियल ईयर यानी चालू वित्त वर्ष में ही FTC के क्लेम किए जा सकेंगे। दूसरी शब्दों में कहें तो FTC के क्लेम चालू वित्त वर्ष में ही सैटल कर दिए जाएंगे।