ट्रेन लेट होने से फ्लाइट छूटी, अब रेलवे देगा यात्री को 35000 रुपये
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SC ने कहा कि यदि रेलवे ट्रेन के देरी से आने के कारणों का सबूत नहीं देती और ये साबित नहीं करती कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों के चलते हुई, तो रेलवे को ट्रेन के देरी से पहुंचने के लिए मुआवजे का भुगतान करना होगा। एक यात्री की ट्रेन लेट होने से फ्लाइट छूटी तो कोर्ट ने 35000 रुपए रेलवे द्वारा यात्री को चुकाने का आदेश दिया।