पत्नी की हत्या मामले में पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा
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ओडिशा के एक पूर्व विधायक को अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मंगलवार (27 जून) को उम्रकैद की सजा सुनाई। राममूर्ति गोमंगा को 24 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया था। इस हत्या मामले से जुड़े 11 गवाहों के बयान और 15 दस्तावेजों के आधार पर राममूर्ति गोमंगा को दोषी ठहराया गया।